हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को सोना साहू के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का दिया निर्देश 23 अप्रैल तक आदेश पालन करने की डेडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी की अपील 17 मार्च 2025 को कर दिया था निरस्त ,आदेश का पालन करने की तारीख तय
प्रवक्ता.कॉम दिनांक 23 मार्च 2025
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित सोना साहू क्रमोन्नति के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अपील को दिनांक 17 मार्च को खारिज कर दिया गया था ।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कंप्लायंस प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दिनांक 19 मार्च 2025 को न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी को सोना साहू को सभी परिणामी क्षतिपूर्ति का पात्र बताते हुए इन टिप्पणियों के साथ, अपील स्वीकार की जाती है।” इसलिए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को 23.04.2025 को या उससे पहले 2023 के डब्ल्यूए संख्या 261 में दिनांक 28.02.2024 के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है।

प्रकरण की आगामी सुनवाई उच्च न्यायालय में 23 अप्रैल को होगी –
अगर सोना साहू के प्रकरण में शासन/शिक्षा सचिव सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन 22 अप्रैल 2025 तक नहीं करते हैं तो हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ इस मामले को फिर सुनेगा।
कोर्ट ने केस को सुनवाई के लिए लिस्टेड कर लिया है।


आदेश का पालन नहीं लेने पर न्यायालय ने गंभीर निर्णय की दी चेतावनी –
जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने निर्णय में कहा है कि
23.04.2025 से पहले, ऐसा न करने पर यह न्यायालय प्रतिवादी/प्रतिवादियों के विरुद्ध कोई गंभीर निर्णय ले सकता है।
इस मामले को 23.04.2025 को सूचीबद्ध करें।