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​विधि व्याख्याता और MIS प्रशासक के पदों पर होगी नियुक्ति: लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया निर्देश

शिक्षा विभाग में नए प्रशासनिक पदों के सृजन और स्थानांतरण की तैयारी, संचालनालय ने एक सप्ताह में माँगा प्रस्ताव

​नवा रायपुर प्रवक्ता. कॉम 08 अक्टूबर 26

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छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) एवं संभागीय संयुक्त संचालक (JD) कार्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नए पदों की स्वीकृति एवं स्थानांतरण की कवायद शुरू हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने इस संबंध में प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भेजने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

​लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी तथा संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालयों में लेवल-09 के अंतर्गत एक ‘विधि व्याख्याता’ (Law Lecturer) और एक ‘एमआईएस प्रशासक’ (MIS Administrator) का पद स्वीकृत करने अथवा स्थानांतरित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही, अन्य नवीन प्रशासनिक पदों (जैसे सहायक संचालक या अन्य समकक्ष पद) के गठन हेतु भी पृथक-पृथक जानकारी मांगी गई है।

​स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय (महानदी भवन) से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी संभागीय कार्यालय अपने-अपने जिलों से तत्काल जानकारी एकत्र कर एक सप्ताह की समय-सीमा में निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कदम से विभागीय कामकाज, कानूनी मामलों के त्वरित निपटारे और डेटा प्रबंधन में काफी तेजी आने की उम्मीद है। 

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