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छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा निर्णय: विभागीय जांच के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर कार्यवाही होगी समाप्त

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रायपुर प्रवक्ता.कॉम 13 जुलाई 2026

नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही या विभागीय जांच लंबित है और इस दौरान उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाही को तत्काल समाप्त मान लिया जाएगा।

क्या है नया आदेश?

उप सचिव शिव कुमार सिंह द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि:

जांच की समाप्ति: गबन, वित्तीय हानि या सरकारी धनराशि की वसूली से संबंधित मामलों में भी, यदि जांच लंबित है और कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो विभागीय जांच प्रक्रिया तत्काल बंद कर दी जाएगी।

वसूली के नियम: यदि कर्मचारी के जीवित रहते ही सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार धनराशि की वसूली या दंड का आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में मृतक के देय स्वत्वों (प्राप्य राशि) से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही जारी रहेगी।

​यह निर्देश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। शासन ने राज्य के सभी विभागों, संभागायुक्तों और जिलाधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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