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पेंशन निर्धारण के लिए पूर्व सेवा की गणना के मुद्दे पर विधायक ने सदन में पूछा सवाल 1998 से 2017 तक की सेवा को मान्य किया जाए


रायपुर प्रवक्ता कॉम 19 मार्च 2026
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में विधायक संगीता सिन्हा ने बतौर शिक्षा कर्मी के दी गई सेवाओं की गणना पेंशन के निर्धारण में करने की मांग को लेकर सदन में सवाल उठाया उन्होंने कहा है कि उनकी पूर्व सेवा की गणना पेंशन के निर्धारण के लिए मान्य होनी चाहिए।
विधायक ने कहा –

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विधायक संगीता सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने सदन में मंत्री से आग्रह किया है कि प्रदेश में 1998 से नियुक्त शिक्षकों को न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पेंशन की गणना हेतु चाहिए। शिक्षा कर्मी के पद पर किए गए सेवा की गणना होने से इन्हें पेंशन की पात्रता होगी। इसलिए इनकी पूर्व सेवाओं की गणना पेंशन निर्धारण हेतु की जाए।

Mla ने क्या कहा link

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विषयक ने संगीता सिंहा ने कहा कि प्रदेश में न्यूनतम पेंशन की पात्रता हेतु 10 वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक है । ओल्ड पेंशन योजना की पात्रता हेतु संविलयन के बाद 2018 से 10 वर्ष की सेवा न्यूनतम पेंशन हेतु आवश्यक है ऐसे में 4000 शिक्षक ऐसे ही न्यूनतम पेंशन के बगैर सेवा निवृत हो गए हैं। उनकी भी पूर्व सेवाओं की गणना होनी चाहिए।

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