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आधार और पैन कार्ड में नाम मैच नहीं होने पर रद्द हो सकता है पैन नम्बर 1 अप्रैल 2026 लागू होने नए नियम

नए वित्त वर्ष से पैन कार्ड पर नाम को आधार के रिकॉर्ड के अनुसार र सख्ती सख्ती से मिलाया जाएगा, जिससे दस्तावेजों में नाम के अलग-अलग रूप या अंतर की गुंजाइश कम हो जाएगी। सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने लोगों को सलाह दी है कि अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम अलग-अलग है, तो तुरंत इसे ठीक करा लें। पै

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नई दिल्ली, एजेंसी

सरकार पैन कार्ड बनवाने और उसे अपडेट करवाने के नियमों में एक अप्रैल से बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत पैन और आधार कार्ड में दर्ज नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों में नाम अलग हुआ तो पैन कार्ड रद्द या निष्क्रिय किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, नए वित्त वर्ष से पैन कार्ड पर नाम को आधार के रिकॉर्ड के अनुसार र सख्ती सख्ती से मिलाया जाएगा, जिससे दस्तावेजों में नाम के अलग-अलग रूप या अंतर की गुंजाइश कम हो जाएगी। सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने लोगों को सलाह दी है कि अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम अलग-अलग है, तो तुरंत इसे ठीक करा लें। पैन कार्ड की जानकारी बदलने के लिए एनएसडीएल (एनएसडीएल) या यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

इस कदम का उद्देश्य करदाताओं के डाटा की सटीकता बढ़ाना और वित्तीय प्रणाली में पहचान संबंधी गड़बड़ियों को कम करना है।जन्मतिथि के लिए अलग दस्तावेज देने अनिवार्य होंगे। केवल 31 मार्च 2026 तक आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।

बना सकते हैं, लेकिन जो लोग देर करेंगे उनके लिए आवेदन प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली हो सकती है।

नाम सुधारने पर इसका ध्यान रखें: आधार पर नाम बदलवाते समय

नया फॉर्म ही मान्य होगा

नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अब पुराने आवेदन फॉर्म बंद होने जा रहे हैं। एक अप्रैल से नए फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, जो सरकार की ओर से जारी किया गया है। यह नया आवेदन फॉर्म पैन कार्ड अपडेट के लिए भी लागू होगा।

केवल आधार के जरिए पैन बनवाने की सुविधा भी खत्म

पैन कार्ड के लिए केवल आधार के जरिए आवेदन करने की सुविधा भी खत्म कर दी जाएगी। अब पहचान के साथ-साथ

ध्यान रखें कि अगर शादी के बाद नाम बदलवा रहे हैं, आपको मैरिज सर्टिफिकेट या पति के नाम वाला पासपोर्ट देना पड़ सकता है। वहीं, अगर नाम कानूनी रूप से बदला है, तो गजट

जन्मतिथि के लिए अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य

अब आधार के अलावा जन्मतिथि प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं का अंकपत्र, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज देने अनिवार्य होंगे। इससे उम्र की सही पुष्टि की जाएगी।

इन लेनदेन में जरूरी होगा पैन

नए नियमों के तहत वित्तीय लेन-देन में पैन की जरूरत से जुड़े नियम भी बदले गए हैं। अब सालभर में 10 लाख रुपये से अधिक नगद जमा या निकासी पर पैन जरूरी होगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, वाहन खरीद पर पांच लाख रुपये से अधिक की कीमत होने पर पैन जरूरी होगा।

नोटिफिकेशन की कॉपी लगाना जरूरी होगा। वहीं अगर नाम वही है सिर्फ स्पेलिंगया किसी छिट-पुट बदलाव की जरूरत है, तो अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

ऐसे अपडेट करें पैन

पैन में नाम या अन्य बदलाव के लिए सबसे पहले Protean या UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं।

Online PAN Application सेक्शन में Changes or

Correction in existing PAN Data का विकल्प चुनें। इसके बाद अपनी श्रेणी जैसे

Individual चुनें और नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरें। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा, इसे नोट कर लें।

अब अप्लाई करने का तरीका चुनें। इसके लिए e-KYC और e-Sign को चुन सकते हैं। इसमें आधार कार्ड के जरिए ओटीपी मिलता है।

अब उन बॉक्स को टिक करें, जिस जानकारी को सुधारना चाहते हैं। इसमे नाम, फोटो या जन्मतिथि चुने जा सकते हैं। सही जानकारी भरकर ‘Next’ पर क्लिक करें।अब अपनी अपडेट की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए सही दस्तावेज अपलोड करें।

पैन कार्ड सुधार के लिए ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके लिए टैक्स के साथ 110 रुपये भरने होंगे। भुगतान के बाद आधार कार्ड को सत्यापित करें।आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करने के बाद आपका फॉर्म ई-साइन हो जाएगा।

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