वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट किया जारी जल्द हो सकेगा मार्च के वेतन पेंशन का भुगतान

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 3 अप्रैल 2026
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश के बाद वित्तीय वर्ष 2026– 27 हेतु प्रावधानित बजट के आबंटन की संसूचना जारी कर दी है। सोमवार तक सभी विभागों को बजट का प्राप्त हो जाएगा।
वित्त विभाग के बजट आवंटन हेतु जारी संसूचना के अनुसार
क्रमांक 3178 / संसा/ ब-4/ चार/ 2026, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/04/ 2026 को जारी निर्देश के अनुसार वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए 25 % द्वितीय तिमाही के लिए 15% , तृतीय तिमाही के लिए 25%चतुर्थ तिमाही के लिए 35% इसी तरह प्रथम छमाही के लिए 40% द्वितीय छमाही के लिए 60% राशि का प्रावधान किया गया है।




खर्च के लिए वित्तीय निर्देश भी जारी
वित्तीय वर्ष के अंतिम माह अर्थात मार्च में व्यय’ की अधिकतम’ सीमा’ कुल बजट ‘प्रावधान का 15 प्रतिशत तक होगी। मार्च माह में विभागों द्रारा क्रय के प्रस्ताव पर (अपवाद ‘ स्वरूप परिस्थितियों को छोडकर) वित्त विभाग द्वारा सहमति नही दी जायेगी। किसी भी रिथति में वित्त वर्ष के अंतिम माह में किसी भी योजना का प्रतिशत से अधिक आबंटन (केन्द्रीय योजनाओं की राशि मार्च माह में प्राप्त ह प्रकरणों को छोड़कर) बिना वित्त विभाग के सहमति के जारी अथवा आह किया जाए ।
विभाग ने और भी प्रावधान व्यय के लिए किया हुआ है जो निर्देश के आदेश की कॉपी में वर्णित है
5 अप्रैल के बाद हो सकेगा वेतन पेंशन का भुगतान
उक्त बजट आबंटन को अगर निर्देश के अनुसार विभाग प्रमुखों के द्वारा सभी जिलों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को तत्काल किया जाता है तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एवं पेंशनर्स को मार्च महीने के वेतन एवं पेंशन का भुगतान 5 अप्रैल तक हो सकता है।





