कबीरधाम: छात्राओं को प्रलोभन देने और धार्मिक प्रतीक चिह्न उतरवाने का आरोप, व्याख्याता मोहम्मद फिरोज खान तत्काल प्रभाव से निलंबित

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 15 अक्टूबर 2826
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोलमी (विकासखंड पंडरिया) में पदस्थ व्याख्याता (एल.बी.) श्री मोहम्मद फिरोज खान को पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा इस संबंध में 14 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।

क्या है पूरा मामला?
जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कबीरधाम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम पंचायत पोलमी के सरपंच, उपसरपंच, स्थानीय ग्रामीणों तथा शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने व्याख्याता मोहम्मद फिरोज खान के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिक्षक द्वारा विद्यालय की छात्राओं को विभिन्न प्रलोभन देकर गुमराह किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था और उनके हिंदू रीति-रिवाज से जुड़े धार्मिक प्रतीक चिह्नों (जैसे – टीका, जनेऊ, आभूषण आदि) को उतरवाया जा रहा था।
जांच में हुई आरोपों की पुष्टि
शिकायत दर्ज होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम द्वारा एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। जांच दल ने 13 अक्टूबर 2026 को मामले की विस्तृत जांच की, जिसमें शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई।
निलंबन एवं प्रशासनिक कार्रवाई
लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी आदेश के तहत, शिक्षक का यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता का प्रतीक माना गया है, जो ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965’ के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।
इसके बाद ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966’ के नियम 9 के तहत कार्रवाई करते हुए मोहम्मद फिरोज खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम नियत किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।





