छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े निर्णय: अतिथि व्याख्याताओं को नई राहत, ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण नियम मंजूर
रायपुर: प्रवक्ता.कॉम 30 सितम्बर 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में शिक्षा, खेल व मनोरंजन और युवाओं के रोजगार से जुड़े तीन प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी, मानदेय व्यवस्था में बदलाव
शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में किए गए संशोधन (संशोधित नीति-2026) को कार्याेत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
छत्तीसगढ़ निवासियों को प्राथमिकता: मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।
अनुभव अंक: अब शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन पर 5 अंक (अधिकतम 30 अंक) मिलेंगे।
पुनर्नियोजन व मानदेय: विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर मिलेगा। साथ ही मानदेय विसंगतियों को दूर करते हुए कालखण्ड (पीरियड) आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ का SGST प्रतिपूर्ति आदेश अनुमोदित
मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई थी।
इसके परिपालन में सिनेमाघरों को राज्य माल और सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का कैबिनेट द्वारा अनुसमर्थन किया गया।
पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 को हरी झंडी
राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय के तहत ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ का अनुमोदन किया गया।
इसके तहत पुलिस विभाग (आरक्षक), वन विभाग (वनरक्षक) और जेल विभाग (जेल प्रहरी) के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण, चयन प्रक्रिया और सेवा शर्तों का सीधा लाभ मिलेगा

