छत्तीसगढ़ में स्थानांतरण पर केबिनेट ने हटाई रोक आज से कलेक्टर , जेडी डीईओ के द्वारा की गई संलग्नीकरण/प्रभार भी खत्म डीएमसी से एबीईओ और बीआरसी के पद पर अनुमोदन लेकर दिए गए हैं प्रभार शासन करेगी नियुक्ति

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 5 जून 2025
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को केबिनेट में कल हटा दिया है । आज शाम तक स्थानांतरण नीति के संबंध में सर्कुलर जारी जाने की संभावना है । स्थानांतरण नीति जारी होने से राज्य के हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है । प्रवक्ता.कॉम ने कई बार समाचारों के माध्यम से स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए कर्मचारियों को आवाज बनकर उनके लिए आवाज उठाई थी ।
6 से13 जून तक आवेदन करना होगा25 जून तक जारी होगा स्थानांतरण आदेश 15 प्रतिशत तक होंगे स्थानांतरण –

मंत्री परिषद में लिए गए निर्णय के अनुसार ये स्थानांतरण जिला और राज्य स्तर पर क्रमशः प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री की अनुशंसा और पात्रता के आधार पर किए जाएंगे। स्थानांतरण के आदेश राज्य में लागू ई ऑफिस पोर्टल के माध्यम से जारी होंगे । कल से स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं । यह आवेदन 6 से 13 जून के तक जमा किए जाएंगे।
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे, आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। 25 जून तक स्थानांतरण के आदेश जारी होंगे ,कुल 15 प्रतिशत कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाने का प्रावधान नई नीति में किया गया है।
राज्य स्तरीय स्थानांतरण ई ऑफिस पोर्टल से होंगे –
न्यूनतम दो वर्ष सेवा अनिवार्य है, गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है, साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचाारियों में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
पति पत्नी को स्थानांतरण में मिलेगी प्राथमिकता
पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा।
जिला स्तर पर कलेक्टर या डी ई ओ द्वारा की गई अस्थाई नियुक्ति या सलंग्नीकरण आज से समाप्त राज्य शासन करेगी नियुक्ति ए बी ई ओ और बी आर सी सहित कई पद पर डी ई ओ ने की थी नियुक्ति –
सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा और जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा।
राज्य स्तरीय स्थानांतरण के विरुद्ध अपील का प्रावधान –
स्थानांतरण के विरूद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा।