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छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत: अब सेवानिवृत्ति के दिन ही मिलेगा पीपीओ (PPO), वित्त विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

प्रवक्ता.कॉम

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​नवा रायपुर, 13 अक्टूबर 2026 — छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों और कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहतभरी खबर सामने आई है। राज्य शासन के वित्त विभाग ने पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण और सेवानिवृत्त परिलाभों के समय पर भुगतान के संबंध में एक महत्वपूर्ण और कड़ा निर्देश (वित्त निर्देश 25/2026) जारी किया है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही पेंशन भुगतान आदेश (PPO) मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।

​मुख्य सचिव की उच्चस्तरीय बैठक का असर

​मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में गत 11 सितंबर 2026 को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि आगामी 3 माह, 6 माह तथा 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन मामलों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाए।

​’आभार पोर्टल’ के जरिए होगी मॉनिटरिंग

​पेंशन मामलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और त्वरित निराकरण के लिए “आभार आपकी सेवाओं का” (आभार पोर्टल – [https://pension.cg.gov.ib/jd/](https://pension.cg.gov.ib/jd/)) का उपयोग किया जा रहा है। पारदर्शिता और सुगमता के लिए सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों (DDOs) को इस पोर्टल के लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं।

​वित्त विभाग द्वारा तय की गई मुख्य दिशा-निर्देश बिंदु

समयपूर्व तैयारी

आगामी 3 माह, 6 माह और 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रकरणों की समीक्षा कर, सेवानिवृत्ति तिथि से 3 महीने पहले ही पेंशन प्रकरण ‘आभार पोर्टल’ के माध्यम से संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक (कोष, लेखा एवं पेंशन) को अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जाएं।

आपत्तियों का त्वरित निपटारा

यदि संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा किसी प्रकरण पर आपत्ति दर्ज की जाती है, तो उसका तत्काल निराकरण कर फाइल को दोबारा प्रस्तुत किया जाए।

एंटीसिपेटरी पेंशन

कार्यालय स्तर पर जिन मामलों में एंटीसिपेटरी पेंशन दी जा रही है, उनकी समीक्षा कर निराकरण योग्य मामलों को पोर्टल के जरिए आगे भेजा जाए।

विशेष मामलों में सूची प्रेषण

यदि न्यायालयीन या विभागीय जांच अथवा अन्य किसी वैध कारण से पेंशन प्रकरण तैयार करना संभव न हो, तो ऐसे कारणों का हवाला देते हुए प्रकरणों की सूची संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि को उपलब्ध कराई जाए।

​लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

​वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेंशन मामलों के त्वरित निराकरण में कोताही बरतने वाले विभागाध्यक्षों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी। ऐसे अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन (Confidential Report) में निर्धारित लक्ष्यों के शत-प्रतिशत अनुपालन की स्थिति को अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा।

​छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा उप सचिव इन्द्र प्रकाश रात्रे के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक अमले में तय समयसीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने की हलचल तेज हो गई है। 

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