छत्तीसगढ़: शिक्षा विभाग में ऑफलाइन छुट्टियों के आवेदन पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, HRMIS पोर्टल से ही मिलेगी मंज़ूरी

नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
23 अक्टूबर, 2026
छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए अवकाश (छुट्टी) लेने की व्यवस्था में कड़ाई लागू कर दी गई है। अब विभाग के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षक द्वारा ऑफलाइन माध्यम से दिए जाने वाले अवकाश आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा इस संबंध में राज्य के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
ऑफलाइन आवेदन देने पर रोक, सख्त लहजे में निर्देश
संचालनालय द्वारा जारी आदेश पत्र के अनुसार, विभाग के समस्त कर्मचारियों एवं शिक्षकों को पूर्व में ही निर्देश दिए गए थे कि वे छुट्टी के लिए केवल विभागीय HRMIS (Human Resource Management Information System) पोर्टल का उपयोग करें और सभी स्वीकृतियां ऑनलाइन ही ली जाएं।
इसके बावजूद यह देखने में आ रहा था कि कई कर्मचारी और शिक्षक अभी भी ऑफलाइन माध्यम से ही छुट्टियों के आवेदन दे रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है।
नियम का सख्ती से पालन करने के आदेश
संचालक (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि
अब अवकाश के आवेदन केवल और केवल HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
छुट्टियों की स्वीकृति संबंधी सभी प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ही संपादित होंगी।
ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त किसी भी प्रकार के छुट्टी के आवेदन पर कोई विचार या कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए हैं।





