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कैंसर की 137 दवाओं की कीमत पर मार्जिन 30% तय; 9 नवंबर से लागू होंगी नई दरें

​नई दिल्ली

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प्रवक्ता.कॉम 18 अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम 30% तय कर दिया है। ये नई कीमतें 9 नवंबर से लागू कर दी जाएंगी।

​नई कीमत का निर्धारण

GST छोड़कर MRP पर लागू सीमा

ट्रेड मार्जिन की यह 30% की सीमा GST को छोड़कर MRP पर लागू की जाएगी।

प्रमुख दवाएं शामिल

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई इस सूची में एटे जोलिजुमैब (Atezolizumab), बेवाकिजुमैब (Bevacizumab) और एनजालुटामाइड (Enzalutamide) जैसी प्रमुख कैंसर रोधी दवाएं शामिल हैं।

कीट्यूडा (Keytruda) शामिल नहीं

हालांकि, प्रसिद्ध इम्यूनोथेरेपी दवा कीट्यूडा इस सूची में शामिल नहीं है।

MRP में बढ़ोतरी पर रोक

NPPA ने दवा कंपनियों को नई सीमा के अनुसार ही MRP तय करने के कड़े निर्देश दिए हैं। यदि किसी दवा की वर्तमान कीमत नई तय की गई कीमत से कम है, तो उसे बढ़ाया नहीं जा सकेगा।

उत्पादन स्तर बनाए रखने के आदेश

बाजार में दवाओं की किल्लत न हो और उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए दवा कंपनियों को मौजूदा उत्पादन स्तर को लगातार बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं।

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