छत्तीसगढ़ में अब शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य डीईओ बलौदा बाजार भाटापारा ने जारी किया पत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

भाटापारा बलौदाबाजार प्रवक्ता.कॉम 28 अप्रैल 2026
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आई है । बलौदा बाजार भाटापारा जिला शिक्षा अधिकारी के इस पत्र का अवलोकन करें तो पता चलता है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने पत्र के माध्यम से शिक्षकों संगठन को सूचित करते हुए लिखा है कि
डीईओ के पत्र के अनुसार

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ०ग०)
EMAIL ID-deobalodabazar12@gmail.com
क्रमांक/स्था-03/स.शि./पदो./2025-26/3053
बलौदाबाजार, दिनांक 27/04/2026 को जारी पत्र के अनुसार अध्यक्ष/सचिव छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक / समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)को संबोधित करते हुए लिखा है कि
प्रधान पाठक (प्राथमिक) पदोन्नति के संबंध में
सन्दर्भ-आपका पत्र क्रमांक 110 दिनांक 22.04.2026 |
उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नांकित तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है –
- Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 की धारा 23 के अंतर्गत शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को प्रदत्त है।
- NCTE द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार, कक्षा से VIII तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति/निरंतरता हेतु Teacher Eligibility Test (TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य योग्यता है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2025 को पारित निर्णय (Citation: 2025 INSC 1063) में यह निर्देशित किया गया है कि
जिन शिक्षकों की सेवा में पर्याप्त अवधि शेष है, उनके लिए TET उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
TET उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षक पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होंगे।
- माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के क्रमांक WPS 3078/2026 में पारित आदेशानुसार। अतः उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान किया जाना संभव नहीं है। आपसे अपेक्षा है कि उक्त निर्देशों की जानकारी संबंधित समस्त सदस्यों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आशय की प्रतिलिपि भी सभी को भेजी है
पृ. क्रमांक/स्था.-03/स.शि./पदो./2025-26/3054 प्रतिलिपिः-
बलौदाबाजार, दिनांक 27/04/2026
- संचालक, लोक शिक्षण संचालनाय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सादर सूचनार्थ।
- संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभागीय कार्यालय, रायपुर संभाग, (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- सर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ।





