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बीईओ पद में पदोन्नति के लिए 75 % के प्रावधान पर उठ रहे आपत्तियों के बाद किसी तरह के न्यायालयीन हस्तक्षेप की आशंका को भांपते हुए हाईकोर्ट में लगाया केविएट

बिलासपुर प्रवक्ता.कॉम 21 फरवरी 2026

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) के नए राजपत्र दिनांक 13 फरवरी 2026 में सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पदोन्नति के लिए (75 %)के प्रावधान पर अलग अलग शिक्षक संगठनों के द्वारा किए जा रहे विरोध को देखते हुए भविष्य में किसी भी तरह की न्यायालयीन विवाद की स्थिति में अपना पक्ष सुने जाने को लेकर सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अधिवक्ता अमृतोदास की तरफ से हाईकोर्ट में केविएट दायर किया गया है।

केविएट में क्या कहा गया है पढ़ें

यह सर्वविदित है कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विद्यालय यह सर्वविदित है कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक कैडर भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026) प्रकाशित कर दिया है (यहाँ देखें)।शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक कैडर भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026) प्रकाशित कर दिया है (यहाँ देखें).

अपवाद स्वरूप सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वे हैं जिन्हें अनुसूची II, प्रवेश के अनुसार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और सहायक निदेशक (प्रशासन) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है.

यदि कोई व्यक्ति उक्त नियम 2026 की अनुसूची 11, प्रविष्टि 18 की वैधता, औचित्य और अधिकारिता को चुनौती देना चाहता है, तो याचिका की एक प्रति आपत्ति करने वाले के वकील को दी जाए।

एबीईईओ संघ की तरफ से अनिल केशरवानी ने कहा पदोन्नति पर सबका हक –

इस संबंध में उठ रहे सवाल पर प्रवक्ता.कॉम से बात करते हुए कबीरधाम जिले में पदस्थ सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी अनिल केशरवानी ने साफ साफ कहा है कि पदोन्नति पर सबका हक है जो कि उससे कानूनी तौर पर मिलना ही चाहिए।

एबीईईओ का पद शैक्षिक प्रशासक का है और स्वाभाविक रूप से उनकी पदोन्नति बीई ओ के पद पर होनी चाहिए इसमें कहीं पर भी कोई विधि विरुद्ध प्रावधान किया गया हो मुझे नहीं लगता।

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