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छत्तीसगढ़ – टी-संवर्ग के 26 पदोन्नत व्याख्याताओं के पदस्थापना आदेश जारी, न्यायालयीन निर्देशों के अधीन होगी पदोन्नति

यह पूरी पदोन्नति एवं पदस्थापना कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 (विष्णु प्रसन्ना तिवारी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन) एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश (दिनांक 08.01.2020), तथा याचिका क्रमांक WPS No. 2358/2024 (श्रवण कुमार प्रधान एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) में पारित आदेश (दिनांक 26.07.2024) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है।

​नवा रायपुर प्रवक्ता. कॉम 23 अक्टूबर 2026

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छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने टी-संवर्ग के तहत शिक्षक एल.बी. (बी.एड. प्रशिक्षित एवं स्नातकोत्तर) से व्याख्याता (एल.बी.) के पद पर पदोन्नत हुए शिक्षकों के नवीन पदस्थापना आदेश आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया और उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुपालन में कुल 26 व्याख्याताओं की यह पदस्थापना सूची जारी की गई है।

​प्रमुख बिंदु एवं शर्तें:

न्यायालयीन आदेशों के अधीन प्रक्रिया

यह पूरी पदोन्नति एवं पदस्थापना कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 (विष्णु प्रसन्ना तिवारी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन) एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश (दिनांक 08.01.2020), तथा याचिका क्रमांक WPS No. 2358/2024 (श्रवण कुमार प्रधान एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) में पारित आदेश (दिनांक 26.07.2024) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है।

वेतनमान एवं मैट्रिक्स

पदोन्नत सभी व्याख्याताओं को वेतनमान 9300-34800, ग्रेड वेतन 4300 तथा वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 में नवीन संस्थाओं में पदस्थ किया गया है।

कार्यभार ग्रहण करने की समय-सीमा

आदेश के तहत सभी पदोन्नत व्याख्याताओं को आदेश जारी होने के पश्चात 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

योग्यता संबंधी स्पष्ट निर्देश

संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पदोन्नत व्याख्याता द्वारा दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में विहित योग्यता (बी.एड. एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर) धारित नहीं की जाती है, तो संबंधितों को कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण न कराया जाए।

विभिन्न विषयों के शिक्षक शामिल

इस आदेश के तहत हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और जीवविज्ञान विषयों के शिक्षकों को बस्तर, बीजापुर, कांकेर, कोरबा, दंतेवाड़ा, कोरिया, रायगढ़, गरियाबंद, सूरजपुर और महासमुंद सहित विभिन्न जिलों के शासकीय उच्च विद्यालयों एवं स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में पदस्थ किया गया है।

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