छत्तीसगढ़: शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में शामिल होने के लिए नहीं लेनी होगी विभागीय अनुमति, आदेश जारी
बस्तर शिक्षा संभाग का बड़ा आदेश: TET परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अब अग्रषित न किए जाएं आवेदन
जगदलपुर प्रवक्ता.कॉम
कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर, जगदलपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के संदर्भित राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 81, नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2026 के अवलोकन के आधार पर शिक्षक पद हेतु न्यूनतम अर्हता के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राजपत्र के अनुसार शिक्षक पद हेतु न्यूनतम अर्हता के रूप में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण होना निर्धारित है।

टी.ई.टी. परीक्षा शासन द्वारा संपादित कराई जा रही है तथा इसमें सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार की विभागीय अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए कार्यालय द्वारा आदेशित किया गया है कि इस हेतु कोई विभागीय अनुमति नहीं दी जावेगी।
इस संबंध में संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिले के शिक्षक संवर्ग को इस नियम से अवगत कराएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में टी.ई.टी. परीक्षा में सम्मिलित होने बाबत कोई भी आवेदन इस कार्यालय को अग्रषित न किया जावे।
इस आदेश की प्रतिलिपि सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारी, बस्तर संभाग तथा सभी प्राचार्य, उ.मा.वि./हाई स्कूल, बस्तर संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।






