छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश
प्रवक्ता.कॉम रायपुर दिनांक 9 फरवरी 25
छत्तीसगढ़ में अब हेलमेट पहनना राज्य के 5 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है इस आशा का आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अपने द्वारा जारी आदेश दिनांक 8 .1.2025 आदेश क्रमांक 300मु. स./ 2025 के अनुसार राज्य के समस्त विभाग अध्यक्ष, अध्यक्ष राजस्व मंडल संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक राज्य के समस्त कलेक्टर को संबोधित करते हुए निर्देशित किया गया है कि राज्य के कर्मचारियों द्वारा वाहन चालन के समय हेलमेट और सीट बेल्ट धारण करने के संबंध में कहा गया है कि ,छत्तीसगढ़ प्रदेश के सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि एवं इसके अंतर्गत एवं सड़क दुर्घटनाओं में शासकीय कर्मचारियों की मृत्यु तथा गंभीर रूप से घायल होने की कई घटनाएं सामने आई है। मोटरयान अधिनियम 2019 में वाहन चालन के समय हेलमेट और सीट बेल्ट धारण करने कीअनिवार्यता के आलोक में राज्य के समस्त शासकीय कर्मचारी के लिए हेलमेट पहन कर वाहन चलाने के संबंध में निर्देश जारी किया जाता है। राज्य के कर्मचारी तक इस निर्देश के समुचित प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं का प्रतिशत बढ़ा है–
छत्तीसगढ़ में आए दिन यह समाचार सुनने और पढ़ने में आता है ।कि वाहन चलाते समय वाहन चालक एवं अन्य की दुखद मृत्यु हो जाती है कई बार ऐसी घटना में मृत्यु के लिए चालक के द्वारा हेलमेट का धारण नहीं किया जाना पाया जाता है ।इसी स्थिति से बचने के लिए राज्य सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है ।जिसका सही तरीके से क्रियान्वयन होने पर 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी जो की निरंतर घर से कार्यालय और कार्यालय के कामों से अन्यत्र जाते हैं उनकी जान की सुरक्षा हो सकेगी। मुख्य सचिव के इस पहल का कर्मचारियों ने स्वागत किया है।