
रायपुर प्रवक्ता.कॉम 15 मई 2026
कबीरधाम जिले अंतर्गत विकासखंड कवर्धा में बतौर प्रभारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी पूर्व में पदस्थ व्याख्याता संजय जायसवाल पर वित्तीय मामलों में लापरवाही अंततः भारी पड़ ही गई।
निलंबन आदेश जारी

लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी आदेश आदेश के अनुसार क्रमांक/सर्तकता/बी/59/ कबीरधाम/2026/554 नवा रायपुर, दिनांकः 15-05-2026 के अनुसार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम का ज्ञाप क्रमांक /755/शिकायत/ 2025-26 दिनांक 30.01.2026 के माध्यम से श्री संजय जायसवाल, (मूलपद-व्याख्याता एल.बी.) तत्कालीन विकास खंड शिक्षा अधिकारी कवर्धा के दौरान किये गये वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने तथा श्री जायसवाल द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था।
जिसके आधार पर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने आज संजय जायसवाल का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
डीपीआई ने अपने आदेश में लिखा है कि संजय जायसवाल, (मूलपद-व्याख्याता एल.बी.) तत्कालीन प्रभारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी, कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.) वर्तमान पदस्थापना-शासकीय हाईस्कूल, बैरख वि.खं. बोड़ला जिला कबीरधाम (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन काल में, श्री संजय जायसवाल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
विधानसभा के बजट सत्र में भी उठ चुका है मामला
कबीरधाम जिले का यह मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ विधायक धरम लाल कौशिक के द्वारा उठाया जा चुका है। डीईओ के कई बार निर्देश जारी करने एवं वित्तीय दस्तावेज को दुरुस्त करने के आदेश का भी पालन नहीं हुआ जिसके चलते यह कार्यवाही की गई।





