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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 9 मई से लगेंगे लोक अदालत आपसी सुलह से खत्म होंगे मामले अपने वाहन चालान भी करा सकते हैं माफ

आगामी 09 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत आरंभ होकर 21, 22 एवं 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का निराकरण सम्पन्न होगा।  विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22, 23 अगस्त को किया जाएगा।


रायपुर, प्रवक्ता. कॉम 06 मई 2026
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आम जनता तक पहुचने तथा आपसी सहभागिता एवं सहमति से विवादों के समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाधान समारोह विशेष लोक अदालत 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आगामी 09 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत आरंभ होकर 21, 22 एवं 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का निराकरण सम्पन्न होगा। 
विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22, 23 अगस्त को किया जाएगा। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मामलों को भी शामिल किया जाएगा।

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इस दौरान पूर्व सुलह बैठको का आयोजन राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के मध्यस्थता केन्द्र में किया जाएगा। वार्ता की प्रक्रिया 21 अप्रैल 2026 से ही प्रारभ हो चुकी है। इस समाधान शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह के माध्यम से निष्पादन करना है। अधिवक्ता वादीगणों एवं संबंधित सभी पक्षों से अपील की गई है कि, सक्रिय रूप से भाग ले एवं आपसी सहमति से  समाधान की दिशा में प्रयास करें। 
सुलाह बैठक में पक्षकार शारीरिक एवं अभासी माध्यम से भी सम्मिलित हो सकते है, इस बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थता एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी सहयोग प्रदान करेगें। अपने मामले को समाधान समारोह विशेष लोक अदालत में सम्मिलित करने केे लिए सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाईट पर गुगल फार्म भरना होगा फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई। अधिक जानकारी एवं समाधान के लिए वन स्टाप सेन्टर (बार रूम) के सम्पर्क नम्बर, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से भी सम्पर्क कर सकते है। 
आधिक जानकारी के लिए समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) हेतु बनाये गये (वन स्टॉप सेन्टर ) (वार रूम) इंचार्ज का सम्पर्क नम्बर 011-2311565652, 011-23116464, सी.आर.पी निदेशक का सम्पर्क नं.-011-23115652  वन स्टॉप सेन्टर (कक्ष क्रं.806 एवं 808 बी ब्लाक), अतिरिक्त भवन परिसर सर्वोच्च न्यायालय लेण्डलाइन नं.-011-23116464 से संपर्क कर सकते है वहीं ई.मेल आई. डी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर जिला न्यायालय परिसर मो.नं. 0771-24259’44 मो.नं.- +91-8301508992 से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

वाहन चालान के मामले भी निपट सकते है

लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के मामले निपट सकते हैं या उन्हें खत्म भी किया जा सकता है । समझौता करने पर भारी जुर्माने से राहत मिलती है, और कुछ मामलों में जुर्माना काफी कम हो जाता है या पूरी तरह माफ भी हो सकता है। यह एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया है।

लोक अदालत में चालान के निपटारे की मुख्य बातें:
  • छोटे और सामान्य मामले मुख्य रूप से बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, गलत पार्किंग, या ट्रैफिक नियमों के सामान्य उल्लंघन जैसे मामलों को जल्दी निपटाया जाता है जुर्माना कम या लोक अदालत में जज के सामने समझौता करने पर चालान की राशि को कम किया जा सकता है, या कभी-कभी बहुत कम राशि देकर मामला पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है यदि आपका चालान कोर्ट में लंबित है, तो आप जिला न्यायालय या लोक अदालत शिविर में जाकर चालान नंबर के साथ आवेदन कर सकते हैं गंभीर आपराधिक मामले या घातक दुर्घटनाओं से जुड़े मामले लोक अदालत में सामान्यतः नहीं निपटते हैं

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