रायपुर //प्रवक्ता.कॉम// दिनांक 12.12.24
आज प्रवक्ता.कॉम ने “अपार आई डी जनरेट करने लिए जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर रामानुजगंज ने दाखिल खारिज में आवश्यक संशोधन का दिया निर्देश ,शिक्षकों ने इस आदेश को विधि विरुद्ध बताया ” लिखा था कि डी .ई .ओ .को इस तरह के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।
निरस्त आदेश में क्या कहा गया है – जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संशोधित आदेश क्रमांक 562/समग्र–अपार/2024–25 बलरामपुर दिनांक 12.15.24 के अनुसार तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक /548/अपार–समग्र/2024दिनांक 10.12.24 को जारी विषयांतर्गत संदर्भित के द्वारा वर्तमान में विद्यार्थियों का अपार आई .डी .जनरेट किए जाने के संबंध में आवश्यकतानुसार आधार कार्ड के आधार पर दाखिल ख़ारिज पंजी में बच्चों का नाम ,सरनेम एवं जन्मतिथि में सुधार किए जाने के संबंध में जारी किया गया निर्देश एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।