अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश: जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए निर्देश

कांकेर प्रवक्ता. कॉम 29 सितंबर 2026
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत समस्त शिक्षकों और कर्मचारियों को वर्ष में 10 दिनों का अतिरिक्त अर्जित अवकाश (Earned Leave) प्रदान किया जाएगा।
पुराने नियमों का संदर्भ
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा जारी परिपत्र (क्रमांक/जि.शि.अधि./अति.अ.अव./2026–27/5940, दिनांक 29/09/2026) में स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 11/2/नि-2/चार/82 (भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 1982) के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ सभी विभागों तथा सभी श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश दिए जाने का नियम है।
अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों (BEOs) तथा समस्त प्राचार्यों एवं आहरण संवितरण अधिकारियों (DDOs) को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उच्च अधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि
आदेश की प्रतिलिपि (पृ. क्रमांक 5941) आवश्यक सूचनार्थ संचालक (लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर), कलेक्टर (जिला उत्तर बस्तर कांकेर) तथा संयुक्त संचालक (शिक्षा बस्तर संभाग जगदलपुर) को प्रेषित कर दी गई है।
इस निर्णय से अनुसूचित क्षेत्र में दूरस्थ एवं कठिन परिस्थितियों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों एवं शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।





