रिजर्व में चुनाव ड्यूटी करने वाले मतदान कर्मचारियों को मानदेय मिलेगा, राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार चुनावी ड्यूटी पूरी होने के 24 घंटे के भीतर पारश्रमिक का भुगतान होना चाहिए
रायपुर प्रवक्ता. कॉम दिनांक 13 फरवरी 2025
छत्तीसगढ़ में त्रि स्तरीय निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है ।
इस कार्य में ड्यूटी पर लगे मतदान अधिकारियों की निर्वाचन आयोग , चुनावी कार्य के एवज में। मानदेय का भुगतान करता है।
इसी प्रक्रिया में ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जिनकी ड्यूटी रिजर्व में लगी है उनको भी निर्वाचन कार्य के लिए मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
बिलाईगढ़ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मांगी थी दिशा निर्देश–

राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का मानदेय भुगतान के संदर्भ में बिलाईगढ़ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए गए मार्गदर्शन सह निर्देश में राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक सचिव ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश को संलग्न किया है ।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में है क्या–






भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 6 जून 2023 को दिए गए निर्देश में चुनाव संबंधी कर्तव्यों के लिए तैनात कर्मियों को पारिश्रमिक और टी ए डी ए के भुगतान संबंधी, भारत के चुनाव आयोग को अनुच्छेद 20324 के खंड एक के तहत संसद और प्रत्येक राज्य पब्लिक केंद्र शासित प्रदेश के विधान मंडल के सभी चुनाव और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है ।भारत के संविधान के अनुसार चुनाव के संचालन में चुनाव मशीनरी की जाने वाली विविध गतिविधियां शामिल होती है जिसमें मतदान कर्मियो ,पुलिस कर्मियों, कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों से अपेक्षित अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहते हैं। भारत चुनाव आयोग ने ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को पारिश्रमिक प्रदान करने के संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी किया है।
पारिश्रमिक प्रशिक्षण में भाग लेने मतदान सामग्री एकत्र करने और मतदान दिवस / मतगणना /दिवस पर ड्यूटी करने के लिए कर्मियों को दे न्यूनतम राशि है। यह निर्देश उन पुलिस कर्मियों पर भी लागू होगा ,जिन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है और वास्तव में मतदान/ मतगणना केदो पर चुनाव संबंधी कर्तव्यों पर मतदाता मतदान मतगणना कर्मियों का भुगतान के समान मानकों पर तैनात किया जाता है।
रिजर्व मतदान दल के लिए निर्देश के अनुसार –
रिजर्व ड्यूटी पर तैनात मतदान /मतगणना कर्मियों को वास्तविक ड्यूटी पर तैनात मतदान /मतगणना कर्मियों के समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए।
पारिश्रमिक का भुगतान आम और उपचुनाव दोनों के लिए किया जाएगा ।दुर्गम इलाकों में मतदान केदो पर जाने वाले मतदान अधिकारी के लिए पारिश्रमिक कि दर है ,जहां मतदान दल 3 दिन या उससे अधिक पहले प्रस्थान करते हैं ,सामान्य दरों से दोगुना होगा।
लंच पैकेट देने के निर्देश–
पारिश्रमिक के भुगतान के बावजूद पुलिस कर्मियों मोबाइल पार्टियों के कर्मियों, होमगार्ड, वनगार्ड ,ग्राम रक्षक दल, एनसीसी कैडेट ,पूर्व सैनिक स्वयंसेवकों सहित मतदान कर्मियों के लिए पैकेट लंच और हल्का जलपान प्रदान किया जाएगा ।इत्यादि को चुनाव संबंधी कार्य हेतु सभी मतदान केंद्रों /मतगणना केदो पर तैनात किया गया है
टीए .डीए .का भी भुगतान के प्रावधान–
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में चुनाव कार्य में नियोजित सभी तरह के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता के भुगतान भी किए जाने की व्यवस्था है। चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए सभी व्यक्तियों को जहां तक संभव हो 100% डी ए का भुगतान या तो अग्रिम या तुरंत उनकी ड्यूटी पूरी होने के 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए ।वैकल्पिक रूप से डी ए का 80% अग्रिम भुगतान किया जा सकता है शेष 20% राशि का भुगतान चुनाव के 30 दिनों के भीतर किया जा सकता है।
सामान्य और उपचुनाव दोनों के लिए स्वीकार्य दर पर दी ए का भुगतान किया जाएगा। चुनाव संबंधी कर्तव्यों के लिए तैनात सभी चुनाव कर्मचारियों के लिए लागू पारिश्रमिक और डी ए कि मौजूदा तरह क्रमशः नीचे दी गई है।