विधानसभा में जनसंपर्क विभाग की विज्ञापन पॉलिसी और भुगतान पर उठे सवाल पूछा बिना इंपैनलमेंंट के विज्ञापन देने के प्रावधान है या नहीं , 2023 से लेकर 2026 तक के विज्ञापन व्यय की मांगी जानकारी

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 10 मार्च 2025
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अधीन आने वाले जनसंपर्क विभाग से जुड़ी हुई सवालों की बौछार हुई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत , रेणुका सिंह, द्वारकाधीश यादव, ललित चंद्राकर ने विधानसभा में जन संपर्क विभाग से संबद्ध सवाल किए जो जनता को जानना चाहिए कि सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में सरकार किस तरह से पैसा खर्च करती है ।
चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष के सवाल
सत्ता पक्ष नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने जन संपर्क विभाग की खबर ली । उन्होंने जन संपर्क विभाग से कई सवाल पूछे ।

प्रदेश में न्यज चैनलों टी.वी. चैनलो को विज्ञापन हेत इम्पैनलमेन्ट [जनसंपर्क]
- ( क्र. 175 ) डॉ. चरण दास महंत ः क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की क़पा करेंगे कि : (क) प्रदेश में कितने टी.वी.न्यूज चैनलों को विज्ञापन हेतु जनसम्पर्क संचालनालय छ.ग़. संवाद में इम्पैनलमेन्ट किया गया है? क्या वर्ष 2024-25 व 2025-26 में प्रादेशिक समाचार प्रसारित करने वाले राज्य के बाहर के टी.वी. न्यज चैनल को भी भुगतान किया गया है? यदि हांतो किस-किस फर्म को कितना-कितना भृगतान किया गया है? सम्पूर्ण जानकारी बतावें? (ख) टी.वी. न्यूज चैनलों को जन सम्पर्क संचालनालय छ.ग़. संवाद में इम्पैनल करने की परी प्रक्रिया नियम की जानकारी देवें? क्या छ.ग़. संवाद में बिना इम्पैनलमेन्ट के भी न्यज चैनलों को विज्ञापन भूगतान किए जाने का प्रावधान है? यदि हां तो किस नियम के तहत् बतावें? शासन की इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिय हेतु विज्ञापन नीति क्या है? (ग) छ.ग़. संवाद जन सम्पर्क संचालनालय के माध्यम से प्रशनांश ‘क” के अनुसार जनवरी, 2024 से फरवरी, 2026 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस न्यूज चैनल को भुगतान की गई ? न्यूज चैनल फर्म के नाम पता एवं भुगतान राशि की जानकारी बतावें,
मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) : (क) प्रदेश में 1 15 न्यूज चैनलों को इम्पैनलमेंट किया गया है, फर्म का नाम, पता तथा तिथि की सूची पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है। प्रादेशिक समाचार प्रसारित करने वाले राज्य के बाहर के टी.वी.्यूज चैनल को भी भुगतान किया गया है। फर्म एवं भुगतान की सूची पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है। (ख) टी.वी.न्यूज चैनलों को जनसम्पर्क संचालनालय छ.ग़. संवाद में इम्पैनल करने की परी प्रक्रिया नियम की जानकारी विज्ञापन नियमावली 2019 के कंडिका-33 में उल्लेखित है। छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग की विज्ञापन नियमावली 2019 की कंडिका-3२ एवं 33 के तहत विज्ञापन प्राप्त करने के मापदण्ड के तहत पात्रता रखने पर विज्ञापन प्रदाय किया जा सकता है।(ग)छ.ग. संवाद जनसम्पर्क संचालनालय के माध्यम से प्रश्नांश “क” के अनुसार जनवरी 2024 से फरवरी 2026 तक न्यूज चैनल/फर्मों को किए गए भुगतान एवं उनके नाम, पता की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स अन्सार है।
रेणुका सिंह ने सवाल किया

रेणुका सिंह ने राज्य और राज्य के बाहर के टीवी चैनलों को जनसंपर्क विभाग द्वारा किए गए भुगतान की जानकारी मांगी गई जो कि करोड़ों में है ।
चैनलों को दिए गए विज्ञापन का भुगतान [जनसंपर्क
- ( क्र. 1636 ) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंग किः (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक छत्तीसगढ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा टीवी चैनलों में विज्ञापन प्रसारण हेतु वर्ष-वार कुल कितनी राशि व्य की गई है? (ख) उपरोक्त अवधि में जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य स्तरीय (State Level) समाचार चैनलों तथा राष्ट्रीय स्तर (National Level) के समाचार चैनलों को वर्ष-वार किस-किस चैनल को, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? भुगतान का वर्षवार पृथक- पथक विवरण दें।
10 मार्च,2026 ]
48
मख्यमंत्री (श्री विष्ण् देव साय ) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक छतीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा चैनलों को विज्ञापन प्रसारण का विवरण निम्नानसार है:
वित्तीय वर्ष
भुगतान की गई राशि
2019-20
31,35,72,185
2020-21
35,66,96,101
2021-22
37,96,53,652
2022-23
57,76,68,455
2023-24
1.56.53,09.780
2024-25
2025-26 (जनवरी 2026 तक
70,90,40,917
40,76,25,742
(राशि रूपए में
(ख) राज्य स्तरीय (State Level) समाचार चैनलों तथा राष्ट्ीय स्तर (National Level) के समाचार चैनलों को भूगतान निम्नानुसार है:
द्वारकाधीश यादव ने सवाल उठाए

प्रदेश में जनसंपर्क विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार विज्ञापन में हई व्यय राशि [जनसंपर्क
- ( क्र. 1577 ) श्री द्वारिकाधीश यादव ः क्या मख्यमंत्री महोदय यह बताने की कपा करेंगे कि :. (क) प्रदेश में छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन पर किए गए व्यय की जानकारी (वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26) वर्षवार, मदवार बताएं? (ख) प्रश्नांश ‘क’ के विज्ञापन व्यय से संबंधी अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? वर्षवार, मदवार बताएं ? उन पर क्या-क्या कार्रवाई की गई? (ग) प्रदेश में शासन की योजनाओं व अन्य प्रचार-प्रसार विज्ञापन व्यय में पारदर्शिता लाने अनियमितता रोकने तथा अनावश्यक व्यय में नियंत्रण हेत् शासन की क्या कार्य योजना है?
मख्यमंत्री ( श्री विष्ण देव साय ) : (क) प्रदेश में छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेत् विज्ञापन पर किए गए व्यय की जानकारी वर्षवार, मदवार निम्नानसार हैं
क्र. वर्ष
मद
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया 2023-24 डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया क्षत्र प्रचार (हाडग्स)
व्यय राशि (रूपए में 1,56,53,.09,780 1,A5,34,26,663 65,24,91,250 12,06,845 75,98,65,312
1
10 मार्च, 2026 ]
40
विशेष अवसर पर प्रचार-प्रसार (होर्डिग्स
आदिवासी उपयोजना (होर्डिग्स)
8,84,64,699
कुल
इलेक्टॉनिक मीडिया
4,53,68,45,167
70,90,40,917
प्रिंट मीडिया
डिजिटल मीडिया
67,95,91,182
15,67,22,540
सोशल मीडिया
क्षेत्र प्रचार (होडिग्स)
निरंक
निरंक
55,89,44,44६
आदिवासी उपयोजना (होर्डिग्स)
3,40,48,974
कुल
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
2,13,83,48,059
प्रिंट मीडिया
40,76,25,742
डिजिटल मीडिया
84,29,99,052
सोशल मीडिया
25,45,15,974
क्षेत्र प्रचार (होडिग्स)
37,08,445
विशेष अवसर पर प्रचार-प्रसार (होर्डिग्स)
निरंक
22,13,27,812
आदिवासी उपयोजना निरंक
इस तरह कुल 1,73,01,77, 025
व्यय किए गए।
ललित चंद्राकर ने सवाल पूछा

छत्तीसगढ़ शासन की जनसंपर्क विज्ञापन नीति
[जनसंपर्क
- ( क्र. 315 ) श्री ललित चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रिं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में विज्ञापन देने के लिए किस अधिनियम नियम का विधि निर्देश तथा शासकीय आदेश व निर्देशों का पालन कर, विज्ञापन दिया जाता है? (ख) प्रश्नांक ‘क अनुसार यदि हां तो सभी अधिनियम नियम आदेश निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांक ‘क’ अन्सार नहीं तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जा रहे विज्ञापन कार्यवाही प्रक्रिया का विवरण दें
मुख्मंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) : (क) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में विज्ञापन नियमावली-2019 दिनांक 23 जुलाई 2019 एवं संशोधित विज्ञापन नियमावली 13 अगस्त 2020, 17 मई 2023, 01 अगस्त 2023 तथा 5 सितंबर 2023 के तहत् विज्ञापन जारी किया जाता है। (ख) नियमावली की प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है । (ग) निरंक
ख) निरंक (ए) (10) विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण में कम लागत में आधिकतम पहुंच को प्राथमिकता दी जा रही है। (2) आवश्यकतानुसार विज्ञापन का प्रसारण, प्रकाशन किया जा रहा है। (3) क्ष्तर प्रचार में निविदा आमंत्रण ‘का न्यूनतम दरों पर कार्य निष्पादन। (4) प्रदेश में शासन के योजनाओं व अन्य प्रचार-प्रसार विज्ञापन व्यय मे पारदर्शिता लाने, अनियमितता रोकने तथा अनावश्यक व्यय में नियत्रंण हेतु इम्परेशन, व्यूज एवं रीच पैरामीटर के आधार पर विज्ञापन दिए जाने की कार्योजना है। (5) प्रदेश में शासन के योजनाओं व अन्य प्रचार-प्रसार विज्ञापन व्यय में पारदर्शिता लाने, अनियमितता रोकने तथा अनावश्यक व्यय में नियत्रंण हेत वेबसाइट यूजर्स संख्या एवं उपयोगिता के आधार पर विज्ञापन दिए जाने की कार्ययोजना है।





