पेंशन भुगतान में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन एवं अन्य लाभ दिलाने संयुक्त संचालक ने दिए सख्त निर्देश

जगदलपुर प्रवक्ता.कॉम 06 मई 2026
बस्तर संभाग में शिक्षा विभाग के लंबित पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण एवं सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को समय पर पेंशन लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा गंभीर और संवेदनशील पहल की जा रही है। इसी क्रम में जगदलपुर स्थित शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी/ सभी डीडीओ रहे उपस्थित

बैठक में संभाग के विभिन्न विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पेंशन शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। इस दौरान लंबित पेंशन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके त्वरित निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

संयुक्त संचालक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षों से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने आगामी तीन माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन दस्तावेज समय-सीमा के भीतर तैयार कर कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में ऋणात्मक शेष वाले विशेष प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। संयुक्त संचालक ने कहा कि ऐसे मामलों में वसूली एवं समायोजन की प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमानुसार पूरी की जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय विसंगति उत्पन्न न हो।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों में की गई कार्रवाई की अद्यतन जानकारी 15 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
शिक्षा विभाग की इस सक्रिय पहल से बस्तर संभाग के सैकड़ों वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग द्वारा पेंशन प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली और कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
हाईकोर्ट का आदेश है सेवानिवृत्ति के बाद भी होगी वसूली
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रामजी सिंह ठाकुर वर्सेज छत्तीसगढ़ शासन और अन्य मामलों में यह आदेश पारित किया जा की सेवा निवृत्त कर्मचारियों से वेतन आधिक्य एवं अन्य प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पूर्व ही किया जाना है । सेवा निवृति के बाद किसी भी तरह की वसूली नहीं की जा सकती ह।





