छत्तीसगढ़ में ‘नशा मुक्त विद्यालय’ पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य, स्कूलों को ड्रग-फ्री जोन बनाने के निर्देश”
छत्तीसगढ़ में 'नशा मुक्त विद्यालय' पोर्टल पर विद्यालयों के पंजीयन के संबंध में निर्देश जारी

रायपुर प्रवक्ता. कॉम 10 जुलाई 2026
राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा प्रदेश के सभी विद्यालयों में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए ‘नशा मुक्त विद्यालय’ (NMV) पोर्टल पर पंजीयन और स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में 10 अगस्त 2026 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मिशन समन्वयकों को आधिकारिक निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रमुख बिंदु एवं कार्ययोजना
त्रिवर्षीय कार्ययोजना (2026-2029):
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा बच्चों और युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या को रोकने के लिए यह व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है।
पोर्टल पर पंजीयन:
प्रदेश के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और आवासीय विद्यालयों को आधिकारिक वेबसाइट https://tofei.education.gov.in पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है।
जिला नोडल अधिकारी की नियुक्ति:
सभी जिलों को अपने यहाँ जिला नोडल अधिकारी का निर्धारण कर उनकी जानकारी और ईमेल आईडी 03 दिवस के भीतर राज्य कार्यालय को सूचित करना होगा।
ड्रग-फ्री जोन:
सभी विद्यालयों के परिसरों के आसपास 500 मीटर के दायरे को अनिवार्य साईन बोर्ड के साथ ‘ड्रग-फ्री जोन’ घोषित किया जाना है।
वर्तमान स्थिति:
छत्तीसगढ़ के कुल 57,036 निर्धारित विद्यालयों में से अब तक 151 विद्यालयों ने पोर्टल पर पंजीयन कराया है, जिनमें से 37 विद्यालयों ने खुद को ‘नशा मुक्त विद्यालय’ के रूप में घोषित किया है।





