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सरकार 10 वर्ष से अधिक की नौकरी करने वालों को नियमित करने के लिए नीति बनाए –हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार मध्यपदेश हाईकोर्ट ने मुख्यसचिव से नीति बनाने के लिए कहा

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जबलपुर प्रवक्ता. कॉम 6 मई 2025

जबलपुर मप्र हाई कोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी (दैवेभो) कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 10 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले सभी दैवेभो कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप स्पष्ट नीति बनाई जाए। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ नेएक जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत उन दैवेभो कर्मचारियों की जांच करेगी, जिन्होंने 10 वर्षों से अधिक सेवा प्रदान की है। आदेश की प्रति मुख्य सचिव को अनुपालन हेतु भेजने के निर्देश भी दिए हैं। जबलपुर निवासी अशोक कुमार और अन्य की नियमितीकरण याचिका पर सुनवाई हुई।

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